छह प्रतिशत ब्याज और क्षतिपूर्ति देने का निर्देश
आयोग ने दुर्घटना में हुई शारीरिक क्षति के लिए संबंधित बीमा पॉलिसी के तहत देय राशि पर दुर्घटना की तारीख से अंतिम भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सेवा में कमी और लापरवाही से हुई आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया।
आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कंपनी पर अलग से 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराई जाएगी।
इस फैसले के तहत कंपनी को इलाज खर्च, ब्याज और क्षतिपूर्ति से संबंधित देय राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, उपलब्ध विवरण में ब्याज और क्षतिपूर्ति सहित कुल भुगतान की अंतिम गणना स्पष्ट नहीं है।