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शामली: बीमा कंपनी ने पांच लाख की पॉलिसी बीच में की बंद, लौटाए सिर्फ 50 हजार; ब्याज समेत 6.76 लाख देने का आदेश

Thu, 10 Sep 2026 05:46 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली

सार

शामली में पांच लाख रुपये की बीमा पॉलिसी बीच में बंद कर केवल 50 हजार रुपये लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को ब्याज और क्षतिपूर्ति समेत 6.76 लाख रुपये देने के आदेश दिए।
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बीमा में बेईमानी। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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शामली में बीमा पॉलिसी बीच में बंद करने और पांच लाख रुपये जमा कराने के बाद केवल 50 हजार रुपये लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता को 6.76 लाख रुपये से अधिक की राशि देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने पांच लाख रुपये पर नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति, वाद व्यय और अर्थदंड भी लगाया है।

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पांच लाख की एकमुश्त प्रीमियम पॉलिसी लेने का दावा
शहर के हनुमान रोड निवासी रचना शर्मा ने आयोग में याचिका दायर की थी। रचना शर्मा के अनुसार, उन्होंने 28 जुलाई 2022 को वन टाइम प्रीमियम वाली पॉलिसी लेने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया था।

इसके बाद उन्होंने शामली स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पांच लाख रुपये का प्रीमियम जमा कर पॉलिसी ली। उनका कहना था कि उन्हें बताया गया था कि यह एकमुश्त प्रीमियम वाली पॉलिसी है और इसके बाद कोई अन्य प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
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ढाई साल बाद कागजात अधूरे बताकर पॉलिसी बंद करने का आरोप
रचना शर्मा का आरोप था कि करीब ढाई साल बाद उन्हें फोन कर बताया गया कि उनके कागजात अधूरे हैं और इसी वजह से पॉलिसी निरस्त कर दी गई है। पांच लाख रुपये जमा करने के बावजूद कंपनी की ओर से उन्हें केवल 50 हजार रुपये वापस किए गए। रचना शर्मा ने पॉलिसी बंद किए जाने से मानसिक क्षति होने की बात कहते हुए उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की।

याचिका में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजाब के बलाचौर के अधिकारी मोहन सिंह, दिल्ली रोड सहारनपुर स्थित कंपनी के शाखा प्रबंधक और बलवा गांव निवासी एजेंट देवेंद्र चौहान को पक्षकार बनाया गया था।
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आयोग ने नौ प्रतिशत ब्याज देने के दिए आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि सुनवाई के बाद आयोग ने पांच लाख रुपये की राशि पर 28 जुलाई 2022 से 28 फरवरी 2025 तक नौ प्रतिशत साधारण ब्याज देने के आदेश दिए। आयोग के अनुसार, इस अवधि का ब्याज 1,16,630.14 रुपये बनता है। मूलधन और ब्याज मिलाकर 6,16,630.14 रुपये की राशि होती है।

मानसिक क्षतिपूर्ति और अर्थदंड भी लगाया
आयोग ने इसके अलावा 25 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इस तरह कुल देय राशि 6,76,630.14 रुपये बनती है। आयोग ने पूरी राशि 45 दिन के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं।
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