शामली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षण का रिकार्ड लेकर डीपीआरओ महेंद्र सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गए। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हरेंद्र किवाना की ओर अधिवक्ता निपुण सिंह ने 19 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर दस में न्यायमूर्ति अरुण टंडन, अश्वनी मिश्रा के यहां रिट याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जजों ने शामली जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण संबंधी रिकार्ड तलब किया था।
बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ओपी वर्मा ने जिला पंचायत शामली के वार्डों के आरक्षण का रिकार्ड लेकर डीपीआरओ महेंद्र सिंह को इलाहाबाद के लिए मंगलवार की रात रवाना कर दिया था। सीडीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को डीपीआरओ हाईकोर्ट में थे पर देर से पहुंचे थे।
अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में दोपहर तक डीपीआरओ शामली जिले का रिकार्ड लेकर सुबह ग्यारह बजे तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए शामली जिला पंचायत के आरक्षण पर सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में जिला पंचायत के आरक्षण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है।