15 मार्च तक पूरा हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आरक्षण
शामली। ग्राम पंचायतों के आरक्षण निर्धारण का शासनादेश जारी हो गया है। आरक्षण का निर्धारण चक्रानुक्रम में ही किया जाएगा। जो पंचायतें वर्तमान में जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उनके आरक्षण में बदलाव हो जाएगा। शासनादेश जारी होते ही प्रशासन स्तर के साथ ही ग्राम पंचायतों में भी सरगर्मी बढ़ गई है।
जिले की 230 ग्राम पंचायतों, 464 क्षेत्र पंचायतों और 19 जिला पंचायत सदस्यों के पद पर चुनाव होना है। चुुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो गई है और 15 मार्च तक इसका अंतिम प्रकाशन किया जाना है। आरक्षण का निर्धारण आबादी और पूर्व निर्धारित आरक्षण को आधार मानकर किया जाएगा। जो पंचायतें में पूर्व में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी अब उसका आरक्षण बदल जाएगा। इससे कई दावेदारों के समीकरण बिगड़ने तय हैं। शासनादेश जारी होने से ग्राम पंचायतों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। डीपीआरओ आलोक शर्मा ने बताया कि आरक्षण से संबंधित शासनादेश प्राप्त हो गया है। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।