-राशन की कालाबाजारी व वितरण में अनियमितता मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट
- दुकान पर 417 कट्टे खाद्यान के स्थान पर 83 कट्टे चावल मिला
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। बाबरी थाने पर गांव बंतीखेड़ा की राशन डीलर और उसके पति के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक शामली रजनी चौधरी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। राशन डीलर दंपति पर राशन की कालाबाजारी करने और वितरण में अनियमितता मिलने का आरोप है।
बाबरी थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में पूर्ति निरीक्षक रजनी चौधरी ने बताया कि गांव बंतीखेड़ा के पंचायत सचिव अर्जुन राणा ने 15 जून को एसडीएम सदर को रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने नौ जून को उचित दर विक्रेता रविता देवी की दुकान का भौतिक सत्यापन किया था। जिसमें दुकान पर स्टाक रजिस्टर के अनुसार कोई राशन उपलब्ध नहीं पाया गया था। एसडीएम ने इस मामले की जांच उन्हें सौंपी थी।
आपूर्ति निरीक्षक के मुताबिक उन्होंने तीन दिन पहले 20 जून की दोपहर को आपूर्ति लिपिक मनीष कुमार व पंचायत सचिव अर्जुन राणा के साथ गांव में पहुंचकर दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उचित दर विक्रेता रविता और उनके पति संजय मौजूद मिले। उनके द्वारा बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि भौतिक सत्यापन में 79 कट्टे चावल और चार कट्टे लूज चावल कुल 83 कट्टे चावल मिला। ऑनलाइन वितरण, अवशेष रिपोर्ट एमआईएस के अनुसार 20 जून तक विक्रेता के पास लगभग 134 पैकेट चना, नमक व रिफाइंड तेल, गेेहूं के करीब 133 कट्टे, चावल के करीब 284.5 कट्टे होने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त विक्रेता के पास 134 पैकेट रिफाइंड, 125 पैकेट चना, व तीन कट्टे लगभग 150 पैकेट नमक पाया गया। इस तरह से विक्रेता के पास 15 पैकेट नमक ज्यादा, नौ पैकेट चना कम, 133 कट्टे गेहूं कम, 201.5 कट्टे चावल अपेक्षाकृत कम पाए गए।
कुल मिलाकर 417 कट्टे खाद्यान्न गेहूं, गेहूं व चावल के स्थान पर 83 कट्टे चालव मिला। ई पोश मशीन के अनुसार उस समय तक विक्रेता द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह मई 2022 में कुल 537 कार्डों पर 134.50 क्विंटल चावल वितरित किया गया। आपूर्ति निरीक्षक के अनुसार विक्रेता रविता ने बताया कि दुकान का संचालन वह अपने पति संजय के सहयोग से करती है। मौके पर मिले 83 कट़्टे चावल, ई पोश मशीन, उपकरणों सहित गांव बंतीखेड़ा की दूसरी उचित दर विक्रेता सुमन देवी की सुपुर्दगी में दिया गया। इस मामले में आपूर्ति निरीक्षक की तरफ से विक्रेता रविता और उसके पति संजीव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।