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मछलियां मारने के 31 साल पुराने मामले में दोषी को सजा

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शामली, कैराना। 31 साल पहले तालाब में जहरीली दवाई डाल कर मछलियां मारने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दोषी इंद्र निवासी गांव सोंटा थाना बाबरी को 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने बताया कि 1991 में बाबरी थाने पर क्षेत्र के गांव सोंटा निवासी धन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही इंद्र ने तालाब में जहरीली दवाई डाल कर मछलियां मार दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दोषी पाए जाने पर इंद्र निवासी गांव सोटा थाना बाबरी को 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा। संवाद
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