शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने किसान का नलकूप कनेक्शन चालू न करने और सिंचाई के अभाव में हुई फसल हानि पर विद्युत निगम अधिकारियों पर 63 हजार जुर्माना लगाया है।
गांव जलालपुर निवासी शिवचरण ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया था कि नलकूप चलाने के लिए उन्होंने पांच हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन लिया था। 15 दिसंबर 2007 को उनके नलकूप का बोरिंग फेल हो गया, जिसके बाद 17 दिसंबर को विद्युत बिल का भुगतान कर छह माह के लिए विद्युत कनेक्शन बंद करा दिया था। अवर अभियंता ने तीन खंभों की लाइन हटवा दी थी।
शिवचरण ने छह महीने बाद पुन: कनेक्शन चालू कराने के लिए आवेदन किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत निगम अधिकारियों से कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन चालू नहीं हुआ। इस वजह से शिवचरण के खेतों में खड़ी फसल सिंचाई के अभाव में नष्ट हो गई। छह लाख का नुकसान हुआ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि सिंचाई के अभाव में फसल नष्ट होने की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये सहित कुल 63 हजार रुपये कृषक शिवचरण को अदा करने के लिए उपभोक्ता फोरम में 30 दिन के अंदर चेक से जमा कराया जाए। आदेश की अवहेलना करने पर देय धनराशि 63 हजार रुपये पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देना पड़ेगा।