शामली। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है जो उपभोक्ता पहले इस योजना में पंजीकरण कर चुके हैं लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे, वे अब 31 जुलाई 2025 तक अधिभार (सरचार्ज) में मिलने वाली छूट का लाभ दोबारा ले सकते हैं।
अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन उपभोक्ताओं को छूट का लाभ पाने के लिए 1000 रुपये या देय छूट की राशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो), 31 जुलाई तक एकमुश्त चुकाना होगा। इसके बाद ही वे छूट के योग्य होंगे। यह छूट उन्हें उस बकाया राशि पर मिलेगी, जो विलंब अधिभार की छूट को घटाने के बाद बचती है। बताया कि उपभोक्ताओं को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, पहले से पंजीकृत उपभोक्ता स्वत इस सुविधा के पात्र होंगे। भुगतान खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विभागीय वेबसाइट, फिनटेक प्रतिनिधि, मीटर रीडर या विद्युत सखी के माध्यम से किया जा सकता है।