इसी बीच शनिवार को ग्राम प्रधान रविंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू के आवास पर दोनों पक्षों की पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। पंचायत मे फैसला हुआ कि नुकसान का मुआवजा देकर दुकानदार व पीड़ित किसान के मध्य विवाद का निस्तारण होगा। आरोपी दुकानदार को हर्जाने के तौर पर एक लाख रुपये देने का आदेश दिया गया। जिसे दुकानदार ने स्वीकार किया। ग्राम प्रधान रविंद्र चौधरी ने पंचायत में जुर्माना लगाने की बात को स्वीकारा है।