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वाहन पर एचएसआरपी के बिना नहीं होगा कोई काम

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वाहन पर एचएसआरपी के बिना नहीं होगा कोई काम
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शामली। अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो परिवहन कार्यालय में वाहन संबंधी कोई भी काम नहीं होगा। वाहन स्वामियों द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने में रुचि न लेने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन की तरफ से जारी नई गाइड लाइन में परिवहन अधिकारियों से कहा है कि अगर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना उस वाहन संबंधी कोई कार्य किया गया तो इसे शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 अप्रैल तक सभी तरह के पुराने व नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी वाहन स्वामियों द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में रुचि नहीं ली जा रही है। शामली की बात करें तो 2019 से पहले के लगभग 81 हजार पुराने वाहन हैं, जिनमें से अभी तक लगभग 1550 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाई गई है।
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ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन ने थोड़ा सख्त कदम उठाते हुए नई गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन वाहनों से संबंधी सभी कार्यों पर रोक लगाई जाए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही वाहन संबंधी कार्य किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई अधिकारी फिटनेस प्रमाणपत्र आदि जारी किया जाता है तो इसे शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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इन कार्यों पर लगी रोक
पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय कॉपी
वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर
वाहन स्वामियों का पता परिवर्तन
इंश्योरेंस
अपडेशन
पंजीयन का नवीनीकरण
फिटनेस प्रमाणपत्र
अनापत्ति प्रमाणपत्र
नया परमिट
अस्थाई परमिट
विशेष परमिट
नेशनल परमिट
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कोट
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे बिना वाहनों के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, अपडेशन, फिटनेस प्रमाणपत्र आदि कार्य न करने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। शासनादेश के अनुसार अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उस वाहन से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। - मुंशीलाल एआरटीओ शामली।
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