सहकारी बैंकों से नो-ड्यूज की नहीं जरूरत
शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र के साथ सहकारी बैंकों से नोड्यूज प्रमाणपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बकायादारों की सूची भी ब्लॉक में उपलब्ध होगी। जिन लोगों पर बकाया होगा, उन्हें ही नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं। इसे लेकर नोड्यूज प्राप्त करने के लिए दावेदार कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। नोड्यूज पाने के लिए मारामारी मची हुई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर सहकारी समिति एवं भूमि विकास बैंक से भी नोड्यूज लिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सहकारी बैंकों से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र लेने का कोई प्राविधान नहीं है।
इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव पंचायती राज की ओर से भी आदेश जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। इस सूची को ब्लॉक कार्यालय में चस्पा कराया जाए ताकि जिन व्यक्तियों के नाम इस सूची में वही नोड्यूज लें। सभी प्रत्याशियों को तीनों स्तर से नोड्यूज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस सूची को पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि बकायादारों की सूची ब्लॉकों में चस्पा होगी। जो बकायेदार होंगे उन्हें नोड्यूज जमा करना होगा।