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जिले में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

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जिले में रात नौ से सुबह छह बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
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शामली। जिला प्रशासन ने जनपद में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में सोमवार से शुक्रवार तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। शनिवार को रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे तक का कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक लागू रहेगी।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक और शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक जनपद शामली के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। डीएम ने चेतावनी दी कि कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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कोरोना कर्फ्यू में ये रहेगी छूट
1-सभी आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
2- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस या फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा।
3-बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपने आगमन की सूचना संबंधित ग्राम सभा/नगर निकाय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
4- सभी प्रकार के माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप पूर्ववत की तरह खुले रहेंगे।
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5-सफाई एवं स्वच्छता(सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
6- सभी बड़े निर्माण कार्य आरओबी, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
7- मंडियों में फुटकर बिक्री के कारण भीड़ न करके संचालित किया जाएगा।
8- मंडी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाएगा और फुटकर की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोली जाएगी।
9-मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।
10- औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे।
11- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थान जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्र नहीं होंगे।
12-चिकित्सा, नर्सिंगहोम व पैरा मेडिकल संस्थान खुले रहेंगे।
13- जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा।
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