शासन ने दिए प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश
शामली। शासन ने खुद को हिंदू जुलाहा, कबीरपंथी बुनकर, कोली से संबोधित करने वाले पात्र व्यक्तियों का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि इसके लिए आवेदकों से कोरी अनुसूचित जाति का होने का शपथ पत्र लिया जाए तथा अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
कोरी जन चेतना सभा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार कोरी ने बताया कि 16 जुलाई 2020 को शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरी अनुसूचित जाति के तथाकथित व्यक्ति जो अपने को हिंदू जुलाहा, कबीरपंथी बुनकर, कोली जाति से संबोधित करते हैं, उन्हें नियमानुसार कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरी अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के शपथ पत्र देने के बावजूद आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अब सुगमता से प्रमाण पत्र जारी हो सकेंगे।