शामली। विद्युत कनेक्शन विच्छेदन के लिए उपभोक्ता के उत्पीड़न और उससे अतिरिक्त वसूली के मामले में उपभोक्ता फोरम ने निगम के एक्सईएन पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये, तीन हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश जारी किया है।
चौसाना क्षेत्र के गांव पठानपुरा निवासी श्यामवीर सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में विद्युत वितरण खंड प्रथम शामली के अधिशासी अभियंता को आरोपी बनाकर एक वाद दायर किया था। इसमें बताया गया कि उसने विद्युत कनेक्शन पर अधिभार बढ़वाया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 999 केे विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद रूका हुआ बिजली बिल एकमुश्त 30 जनवरी 2004 को 9487 रुपये जमा करा दिया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि विद्युत निगम ने इसके बाद अन्य बिल भेज दिया और स्थायी कनेक्शन विच्छेदन के लिए 29 हजार रुपये की अनुचित मांग की गई। इसी मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसकेेएस यादव, सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई की। फोरम ने अधिशासी अभियंता को क्षति पूर्ति और वाद व्यय के रूप में जुर्माना चुकाने के आदेश दिए।