अमर उजाला ब्यूरो
शामली। अवैध रूप से ईट भट्ठे का संचालन करने के आरोप में जिला प्रशासन ने जिले के एक ईट भट्ठा स्वामी पर 12 लाख 29 हजार 580 रुपये का जुर्माना लगाया है। खनन अधिकारी की जांच में अवैध संचालन का खुलासा हुआ था।
कैराना क्षेत्र के एक जहानपुरा निवासी एक व्यक्ति का कांधला क्षेत्र के बामनौली गांव में ईट भट्ठा संचालित किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर 31 अक्तूबर को ईट भट्ठे की जांच की गई। जांच में पाया गया कि ईट भट्ठे स्वामी द्वारा गत वर्ष की न रायल्टी जमा की गई थी ओर न ही स्वच्छता प्रमाण लिया गया था। इस साल भी ईट भट्ठा संचालन की औपचारिकता लिए बिना पथाई कार्य शुरू कर दिया गया था। जांच के बाद रिपोर्ट डीएमको भेज दी गई थी। डीएम के निर्देश पर कांधला क्षेत्र के बामनौली गांव में ईट भट्ठा स्वामी पर 12 लाख 29 हजार 580 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन अधिकारी दिनेश गौतम ने बताया कि ईट भट्टे पर अवैध रूप से पथाई का कार्य किया जा रहा था। पिछले वर्ष भी बिना पर्यावरण अनुमति प्रमाण के रायल्टी आदि जमा नहीं किया गया था। उस दौरान भी अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इसके चलते उन्होंने जुर्माना किया है। इससे जिले के ईट भट्ठा स्वामियों मे हड़कंप मच गया है।
समिति में सदस्य नामित किए
शामली। उत्तर प्रदेश शासन ने सहकारी गन्ना समितियों में सदस्य नामित किए है। शामली सहकारी गन्ना विकास समिति में संजीव कुमार निवासी कसेरवा खुर्द, ऊन सहकारी गन्ना समिति में रोशन सिंह निवासी पिंडौरा, थानाभवन सहकारी गन्ना समिति में सुभाष चंद निवासी हसनपुर लुहारी को सदस्य नामित किया गया है।