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पेट्रोल पंप स्वामी ने दर्ज कराई बैरक अधर कारर यों के खिलाफ रिपोर्ट

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पेट्रोल पंप स्वामी ने दर्ज कराई बैंक अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट
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थानाभवन (शामली)। बैंक से लिया गया ऋण जमा करने के बावजूद जमानत में रखे गए जमीन का बैनामा नहीं लौटाया गया। पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ थानाभवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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कस्बा थानाभवन के रतन सर्विस सेंटर के मालिक सत्यपाल गोयल ने कई दिन पूर्व शामली पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया था। उसमें बताया था कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा से वर्ष 1985 में क्रेडिट लिमिट बनवाई थी। जमानत के तौर पर उन्होंने अपने पेट्रोल पंप की संपत्ति के दो बैनामा बैंक में जमा कराए थे, तब तत्कालीन बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया था कि बैंक में क्रेडिट लिमिट चलने तक दोनों संपत्ति के बैनामा उनके पास ही रहेंगे। जैसे ही वह क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, तो उनके बैनामे लौटा दिए जाएंगे। व्यापारी का आरोप है कि पिछले कुछ समय से बैंक मैनेजर उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। बैंक की ओर से लगातार किए जा रहे उत्पीड़न के चलते उन्होंने बैंक खाता बंद करा दिया और क्रेडिट लिमिट पर लिया ऋण भी लौटा दिया। आरोप है कि जब उन्होंने अपने दोनों बैनामे मांगे तो बैंक प्रबंधक ने दो फरवरी 2018 को उनका एक दिसंबर 1977 का बैनामा तो लौटा दिया है, लेकिन दूसरा बैनामा नहीं लौटाया। कई बार मांगने के बावजूद बैनामा नहीं दिया गया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने थानाभवन थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। थानाध्यक्ष कृष्णकुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक सत्यपाल गोयल की तहरीर पर ओबीसी शाखा प्रबंधक हरिरतन गौतम, रीजनल ऑफिस मेरठ के जनरल मैनेजर हरदयाल सिंह और सहारनपुर के मुख्य कलस्टर अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ अमानत में ख्यानत की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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