शामली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन ने जिले में कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। 24 मई की सुबह सात बजे से लेकर 31 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू को लागू रहेगा।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के तहत कोरोना गाइड लाइन में साफ कहा है कि यूपी रोडवेज की बसें प्रदेश के बाहर न भेजी जाएं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में दवा सर्जिकल की दुकानें, कोटेदार की दुकानें एवं गेहूं क्रय केंद्र यथावत खुले रहेंगे। उद्योग पूर्व आदेशों के तहत खुले रहेंगे। मार्केट एवं मंडी में केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना और पेस्टीसाइड- बीज, खाद इत्यादि की दुकानें खुले रहने का समय प्रात: 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा। शेष दुकानें बंद रहेंगी। एसपी शामली अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को परिवाद योजित करना अथवा एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिए जाए के निर्देश दिए हैं।