शामली में शहर कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर आरके पीजी कॉलेज शामली की प्रबंध समिति के सचिव और दो अनुमलित सदस्यों के विरुद्ध एक पत्र पर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर, सचिव का कहना है कि उन्होंने ही पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर किए हैं और किसी सदस्य ने फर्जी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
बाबरी थाना क्षेत्र के गांव चूनसा निवासी अजय मलिक की तरफ से न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली में दर्ज हुई रिपोर्ट में बताया कि वे कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। करीब सात साल पहले प्रबंध समिति ने नियम विरुद्ध उन्हें हटा दिया था। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।