फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भूपेंद्र ढींगरा गिरफ्तार: सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ली अंकित की हत्या की जिम्मेदारी, बोला- नशे में था जी

Wed, 16 Sep 2026 06:04 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली

सार

Shamli News: शामली के बंतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की हत्या के बाद गायक भूपेंद्र ढींगरा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहा था कि अंकित को उसने मरवाया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि वीडियो वायरल होते ही उसके सब्सक्राइबर 28 से बढ़कर सात हजार हो गए थे।
विज्ञापन
1 of 9
पुलिस की गिरफ्त में भूपेंद्र ढींगरा। - फोटो : अमर उजाला
हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गुरुग्राम निवासी गायक भूपेंद्र ढींगरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। आरोपी को बंगलूरू से गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन

2 of 9
अंकित बालियान - फोटो : सोशल मीडिया
पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त को शाामली शहर की नालापटरी स्थित फिटनेस जिम से बाहर निकलते समय चार हथियारबंद बदमाशों ने बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अंकित की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा कर रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने साइबर सेल को इसकी जांच के निर्देश दिए।
 
विज्ञापन

3 of 9
अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी। - फोटो : अमर उजाला
जांच में पुलिस ने वीडियो को भूपेंद्र ढींगरा के इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रसारित किया जाना बताया। आरोपी मूल रूप से गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी का निवासी है और वर्तमान में बंगलूरू, कर्नाटक में रह रहा था। पुलिस ने बुधवार को उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।
 

4 of 9
अंकित बालियान की पत्नी सीमा। - फोटो : अमर उजाला
पूछताछ में बताया- प्रसिद्धि पाने के लिए किया पोस्ट
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह और एएसपी सुमित शुक्ला ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता की। बकौल एसपी, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है और हरियाणवी गाने भी गाता है। उसे जानकारी थी कि चर्चित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पोस्ट वायरल होने पर सोशल मीडिया पर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। इसी वजह से सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ाने के लालच में उसने अंकित बलियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो पोस्ट किया। 
 
विज्ञापन

5 of 9
भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
नशे की हालत में की थी पोस्ट
पुलिस का दावा है कि आरोपी ने नशे की हालत में यह पोस्ट की थी। पोस्ट का वास्तविक हत्याकांड से कोई संबंध नहीं पाया गया है। आरोपी वर्तमान में बंगलूरू के एक होटल में खाना बनाता था।
 
विज्ञापन

6 of 9
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला
कभी बंगलूरू तो कभी पटना घूम रहा था
पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वह कभी बंगलूरू तो कभी बिहार के चक्कर काट रहा था। जैसे ही वह गुरुग्राम पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया।
 
विज्ञापन

7 of 9
एनकाउंटर में मारे गए शूटर सुमित और मोहित। - फोटो : अमर उजाला
दो माह पूर्व ही किया था प्रेम विवाह
आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने फरीदाबाद की युवती से दो माह पूर्व ही प्रेम विवाह किया था। वह हत्याकांड के बाद चार-पांच बार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आकर दोस्तों के साथ बैठक भी कर चुका था। हर बार वह अंकित हत्याकांड को लेकर पुलिस के खिलाफ ही बोलता था। आरोपी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वीडियो वायरल करने के कारण पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसने पुलिस से कहा कि अब भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करेगा।
 

8 of 9
अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
दो दिन पूर्व ही अंकित के नाम का गाना किया था रिलीज
आरोपी ने बताया कि उसने दो दिन पूर्व ही अंकित के नाम का ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे पार्ट टू’ गाना भी रिलीज किया था। उसने बताया कि अंकित के नाम का वीडियो वायरल करने से पहले उसके सब्सक्राइबर सिर्फ 28 थे, जो बाद में बढ़कर सात हजार हो गए थे।
विज्ञापन

9 of 9
फरार शूटर सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
वांछित आरोपियों की तलाश में करनाल में दी दबिश
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक लाख रुपये के इनामी वांछित सत्यम और आर्यन की तलाश में पुलिस ने करनाल में दबिश दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हो सकती है सात साल तक की सजा
एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि भूपेंद्र ढींगरा के खिलाफ धमकी देने, गालीगलौज, आईटी एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई है। इन धाराओं में सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

ये भी देखें...
उमर खालिद मामला: इमरान मसूद बोले- न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें