ऊन। अब विवाह के उपरांत महिलाओं को राशन कार्ड में यूनिट स्थानांतरण के लिए पूर्ति विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग रणवीर प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महिला का विवाह हो जाने की स्थिति में ससुराल के राशन कार्ड में यूनिट स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। यदि ससुराल पक्ष का राशन कार्ड नहीं बना है तो पहले परिवार की पात्रता की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर पहले राशन कार्ड बनाया जाएगा, इसके बाद महिला की यूनिट स्थानांतरित की जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी अंकुर यादव का कहना है कि आदेश के बाद विवाहित महिलाओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन के बाद ही यूनिट स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।