उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत–प्रथम पावत के सिद्धांत पर पात्र लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदन विभागीय वेबसाइट
www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे अथवा निजी इंटरनेट के जरिए किया जा सकता है।
योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, नवीन विकास भवन में संपर्क किया जा सकता है।