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निर्माण श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 75 हजार की सहायता

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निर्माण श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 75 हजार की सहायता
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शामली। उत्तर प्रदेश शासन ने निर्माण श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना लागू कर दी है। श्रम विभाग में पंजीकरण कराए जाने पर योजना के तहत श्रमिकों को 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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सहायक श्रमायुक्त संतोष कुमार ने बताया कि एक लाख तीन हजार पंजीकृत श्रमिक है। योजना में निर्माण श्रमिक की दो बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना में शामिल किया गया है। ईंट भट्ठा, मकान निर्माण करने वाले राज, टायल मिस्त्री, रंगाई पुताई, मनरेगा मजदूर, सड़क पुल निर्माण करने वाले योजना में पात्र होंगे। उन्होंनेेे बताया कि श्रम विभाग की सामूहिक विवाह योजना में श्रमिक कार्ड 100 दिन पुराना एवं श्रमिक पंजीयन की रसीद, साल में कम से कम 90 दिन की गई मजदूरी का प्रमाणपत्र, श्रमिक का बैंक पासबुक का विवरण, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड, वर वधू का कार्ड ,दोनों पक्षों की शादी का कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, दोनों परिवार रजिस्टर नकल होना आवश्यक है। शासन ने श्रम विभाग को मंडल में 551 जोड़े की शादियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें शामली जिले के लिए 200 जोड़े का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सहारनपुर मंडल मुख्यालय पर 24 मई को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के श्रम सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
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