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कॉलेजों में अग्निशमन यंत्र नहीं तो होगी कार्रवाई

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कॉलेजों में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य
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शामली।
मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों तथा स्कूलों में अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। चेताया गया है कि कॉलेजों में अग्निशमन यंत्र नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के स्कूलों तथा कॉलेजों में हो रही आग की घटनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव ने अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के कार्यालयों सहित जिले के सभी स्कूलों में अग्निशमन यंत्रों की अनिवार्यता की गई है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद तैयारियां शुरू कर दी है। कॉलेजों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था के लिए डीआईओएस एसएम सिद्दीकी और अग्निशमन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे हर स्कूल कॉलेज में व्यवस्था कर ली जाए। डीआईओएस ने सभी कॉलेजों के प्रबंधकों तथा प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए है कि वे अग्निशमन यंत्रों को प्रभावी रखना सुरक्षित करें। इसकी जांच भी की जाएगी। अग्निशमन यंत्रों की जांच के लिए अग्निशमन विभाग की टीम जनपद के सभी कॉलेजों में पहुंचकर जांच करेगी। यदि जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र नहीं मिलते है, तो संबधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-वर्जन-
जिन कॉलेज संचालकों ने अग्निशमन विभाग से प्रॉविजनल प्रमाण-पत्र ले रखा है। यदि प्रमाण पत्र के अनुसार उनके यहां अग्निशमन की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उन्हें शीघ्र पूरा करा ले। जांच के दौरान खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस एसएम सिद्दीकी
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