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37 ग्राम प्रधान नहीं ले सकेंगे शपथ

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37 ग्राम प्रधान नहीं ले सकेंगे शपथ
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शामली: निर्वाचित होने के बावजूद जिले के 37 ग्राम प्रधान अपने पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। वे न तो ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन कर पाएंगे और न ही ग्राम प्रधान के अन्य दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। शासन ने 25-26 मई को ग्राम प्रधानों की शपथ कराने के आदेश जारी किया है। ऐसे में केवल 193 ग्राम प्रधान की शपथ ले पाएंगे।
जिले में 230 ग्राम पंचायतें हैं। दो मई को हुई मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो चुके हैं तथा अब शासन ने 25 और 26 मई को शपथ ग्रहण कराने का आदेश जारी किया है। इस आदेेश के बाद पंचायती राज विभाग शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया है। समस्या यह है कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ है, उनके ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाएंगे। डीपीआरओ आलोक शर्मा ने बताया कि जिले 37 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इन पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाएंगे। केवल 193 पंचायतों के प्रधान ही शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के कुल पद 3126 हैं। ब्लॉकों से रिक्त रह गए ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों का ब्योरा मांगा गया है।
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दो तिहाई सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी
ग्राम पंचायत के गठन के लिए दो तिहाई सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी होता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में 11 वार्ड हैं तो उनमें से आठ सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। यदि वार्डों की संख्या 13 है तो निर्वाचित सदस्य नौ और 15 वार्ड होने पर दस सदस्य निर्वाचित होने जरूरी होते हैं। तभी ग्राम पंचायत का गठन हो पाता है।
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