अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों-महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलीटेनिक्नक टेक्निकल कॉलेजों, आईटीआई तथा इंटर कॉलेज में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अलग छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। छात्रावास निर्माण में जिले के शासकीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रसून राय ने गैर शासकीय शैक्षिक संस्था जो कि सोसायटी एक्ट-1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो, विद्यालयों के इच्छुक प्रधानाचार्य, छात्रावास 2000 वर्ग मीटर नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव मय खसरा, खतौनी के तथा नक्शा नजरिया के साथ उपलब्ध के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण लागत का 10 प्रतिशत अंश शैक्षिक संस्था वहन करेगी। साथ ही यदि कोई अन्य अतिरिक्त लागत आती है, तो उसे भी शिक्षण संस्था वहन करेगी। इच्छुक शैक्षिक संस्था छात्रावास निर्माण हेतु अपना प्रस्ताव जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय विकास भवन, ग्राम गोहरनी, जिला शामली स्थिति कार्यालय में 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए। ताकि अगले शैक्षिक सत्र में छात्रावास का निर्माण कराया जा सके।
समाज कल्याण योजना की अनुदान राशि खातों में आएगी
शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं छात्रवृत्ति योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं अत्याचार उत्पीड़न योजना में अनुदान राशि लाभार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के खाते आएगी। योजना में लाभार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत समस्त डाकघरों में डीबीटी लिक्ड खाता खोलने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार नंबर की उपलब्धता होने पर बिना किसी प्रपत्र भरें आनलाइन खाता खोले जाने की सुविधा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं संबंधी पेमेंट भी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं।