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बाल विवाह पर सख्ती से लगेगा प्रतिबंध

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शामली।
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बाल विवाह निषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बाल विवाह न करने और ऐसा करने वालों के बारे में तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए लोगों को कार्यशाला में जागरूक किया गया।
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अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला के दौरान बाल-विवाह निषेध अधिनियम-2006 से संबंधित प्रकरणों में त्वरित पुलिस कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता के बारे में बताया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 21 वर्ष युवक और 18 वर्ष युवती का ही विवाह कानूनी रूप से जायज है। यदि इससे कम उम्र में शादी की जाती है, तो वह बाल-विवाह निषेध कानून का उल्लंघन हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र, एसीएमओ डॉक्टर नेतराम, बाल संरक्षण अधिकारी पारूल चौधरी, शोभा, ललिता, शशिबाला पंवार, मीरपाल तेवतिया सहित थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।
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