मोबाइल कैमरा लेकर नहीं आ सकेंगे प्रत्याशी
शामली। कैैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए कोई भी प्रत्याशी नामांकन स्थल पर तीन वाहनों से अधिक नहीं प्रवेश नहीं कर सकेगा। वाहनों को 100 मीटर की दूूरी की परिधि के बाहर खड़ा करेगा। सभी प्रत्याशी अपने साथ प्रस्तावक व अधिवक्ता समेत कुल पांच व्यक्ति नामांकन पत्र हेतु कलक्ट्रेट में जा सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी व साथ आने वाले व्यक्ति अपने साथ कोई भी आग्नेय शस्त्र लेकर नहंीं आएगा। कोई भी प्रत्याशी- प्रस्तावक और अधिवक्ता आने साथ कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण व मोबाइल कैमरा लेकर नहीं आएगा।
शनिवार को एडीएम केवी सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय व राज्यीय राजनैतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार के लिए फार्म ए व बी दाखिल किया जाएगा। यदि उम्मीदवार पंजीकृत आमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र के ही दस प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकों के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक तथा मान्यता प्राप्त अन्य प्रत्याशी द्वारा दस प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं।
प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो
शामली। चुनाव आयोग से जारी आदेशों के तहत सभी प्रत्याशी नामांकन पत्र पर अपना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाएंगे। नामाकन पत्र के साथ प्रारूप 26 पर दस रुपये के स्टांप पर शपथ देना होगा। सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए 12500 रुपये की धनराशि रिटर्निग आफिसर के पास नकद व ट्रेजरी भारतीय स्टेट बैक शामली में जमा कराना होगा। बैंक, ड्राफ्ट और चेक मान्य नही होंगे।