कैराना (शामली)। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुराचार के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोस्को) सीमा वर्मा ने दोषी संजू निवासी गांव हथछोया थाना झिंझाना को 10 साल के कठोर कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
23 अगस्त 2021 को थाना झिंझाना पर एक किशोरी के पिता ने अपनी बेटी का अपहरण करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 25 अगस्त को किशोरी को बरामद करके कोर्ट में बयान कराए थे। इसके बाद मुकदमे में दुराचार की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने दुराचार करने के मुख्य आरोपी संजू और अपहरण में सहायता करने के आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था।
अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए थे। एक दिन पहले न्यायालय ने किशोरी का अपहरण करने में सहायता करने पर मुजरिम गौरव को 7 साल की सजा सुनाई थी। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सीमा वर्मा ने मुजरिम संजू को अपहरण और दुराचार का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।