शामली। नगर पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने बताया कि 30 जून तक भवन कर व जलकर जमा करने वाले नागरिकों को 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। नागरिकों को इसकी जानकारी देने के लिए शहर में पांच दिन लगातार प्रचार कराया जाएगा।
बृहस्पतिवार को नगर पालिकाध्यक्ष ने सभी टैक्स कलेक्टर और सभासदों की बैठक ली। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि शहर के हर वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को भवन कर व जलकर में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाकर 30 जून 2024 तक टैक्स जमा कर सकता है। पांच दिन तक लगातार माइक से जागरूक करने के लिए मुनादी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले कर से शहर में विकास कार्य कराए जाते हैं। पालिका बोर्ड ने शहर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भवन कर एवं जलकर में 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। इससे भवनकर व जलकर के भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा होगी। उन्होंने टैक्स कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा नगर क्षेत्र में जिस भी भवन पर सबमर्सिबल पंप लगा है और गाय-भैंस की डेयरी पालन किया जा रहा है और बिना अनुमति के पानी कनेक्शन लगा लिया है या खाली प्लाॅट हो, उसकी सूची उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में उन पर टैक्स लगाकर वसूल किया जा सकें।
इस अवसर पर सभासद आशीष गुप्ता, तोहिद रहमानी, रोबिन गर्ग, सलमान अहमद, टैक्स कलेक्टर आजम खां, अमित कुमार, राकेश कुमार, सुनील बंसल, कंवरपाल, अमित शर्मा, गजेंद्र कुमार, जगमोहन, अरविंद, शशिकांत आदि मौजूद रहें।