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यातायात माह की शुरुआत, नियमों के उल्लंघर पर होगी कार्रवाई

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खिरनी बाग चौराहे पर यातायात माह का फीता काटकर उद्घाटन करते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह । संवाद - फोटो : SHAHJAHANPUR
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शाहजहांपुर। यातायात माह की सोमवार से शुरुआत हो गई है। खिरनीबाग चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में डीएम और एसपी ने लोगों से यातायात के नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील लोगों से की। पूरे महीने यातायात जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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खिरनीबाग चौराहे पर यातायात माह का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट लगाकर चलने से हादसे में जान का नुकसान कम होता है। इस दौरान यातायात के नियमों का पालन न करने वालों को दुर्घटनाओं से होने वाली हानियों को समझाया गया।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता के संबंध में आयोजन में उपस्थित लोगों से दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, शराब पीकर वाहन न चलाने, बच्चों को वाहन चलाने के लिए न देने सहित अन्य जानकारी दी गई। एसपी एस. आनंद ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि इस माह थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जाएंगे। एसपी सिटी संजय कुमार, एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी, सीओ सिटी सरवणन टी, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल कंछल गुट के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम, सुरेंद्र सिंह सेठ, अमित शर्मा, नारायण दास अग्रवाल, शशांक कौशिक, प्रिंस गुप्ता, नासिर खान, मोनिस खान, फुरकान खान, नितिन गुप्ता, पंकज टंडन, मोहम्मद सलाउद्दीन, लकी खां, शिव कुमार गुप्ता, अशोक गुप्ता, अभिषेक जायसवाल, अजय गुप्ता, अमित गर्ग, कुंज बिहारी अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, गोपाल राय गर्ग, राजीव गुप्ता, आशीष गुप्ता, रविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।
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इनके खिलाफ होगी कार्रवाई
- बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर।
- चार पहिया वाहन व आगे की सीट पर बैठी सवारी द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर।
- निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वालों पर।
- मदिरा/मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने पर।
- वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर।
- तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाने वालों पर।
- वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों पर।
- अवयस्क व्यक्तियों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर।
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर।
- वाहनों पर हूटर सायरन का प्रयोग करने वालों पर।
- गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर।
- बिना बीमा के वाहन का प्रयोग करने पर।
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन का प्रयोग करने पर।
- लेन ड्राइविंग एवं रांग साइड ड्राइविंग करने वालों पर।
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