फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


बंडा के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि नौ मई 2022 को दिन में करीब एक बजे उसकी नाबालिग बेटी दरवाजे के पास खड़े ट्रैक्टर के पास झाड़ू लगाने के लिए घर से निकली थी। तभी बाबूराम ने उसकी बेटी का मुंह हाथ से दबा दिया और अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भागी बेटी ने घर आकर पूरी बात बताई। पुलिस ने बाबूराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने बाबूराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें