रोजा। एक काॅलोनी की किशोरी की मौत के मामले में न्यायालय ने रोजा पुलिस को नौ जून तक मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया। यह मामला अप्रैल माह का है।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि मोहल्ले के एक व्यक्ति ने परिवार के साथ 27 अप्रैल को घर में घुसकर उसकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ मारपीट की। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 28 अप्रैल की सुबह मंदिर से आने पर बेटी फंदे से लटकी मिली। शोर मचाने पर पड़ोसी आए और बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जल्दबाजी करने लगे।
जब कहा कि बाहर रह रहे दो बेटों के आने पर अंतिम संस्कार करेंगे तो पड़ोसी ने धमकी दी। बेटी को दफनाने के बजाय जबरन उसका दाह संस्कार करा दिया। एक माह बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो न्यायालय का सहारा लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रोजा पुलिस को नौ जून तक मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया।
थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिला है। सभी बिंदुओ की जांच रिपोर्ट तय समय सीमा पर पेश कर दी जाएगी।