सूचना आने पर एआरएम ने लखीमपुर के मोहम्मदी थाने से सत्यापन कराया
शाहजहांपुर। परिवहन निगम ने गंभीर मुकदमे में नामजद होने पर दो संविदा चालकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। दोनों चालक दिल्ली मार्ग पर बसों का संचालन करते थे। उनके खिलाफ लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाने में केस दर्ज कराया गया है।
12 जुलाई को लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी के मोहल्ला ब्रह्मदेव आश्रम निवासी पूजा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि रचित उर्फ गोलू, लालजीत व गोविंद ने एकराय होकर भाई को पीटा था। मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गए थे। भाई की मारपीट व गला दबाने से मृत्यु हुई है। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, लालजीत और गोविंद राठौर संविदा चालक के रूप में कार्यरत थे। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी मिलने पर एआरएम ने मोहम्मदी थाने से तथ्यात्मक सत्यापन कराया। पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों चालकों की संविदा समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि संविदा कर्मियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में दोनों चालकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। संवाद
महिला परिचालक को आर्थिक सहायता दी
शाहजहांपुर। बस से उतरते समय अचानक गिरने से पैर फ्रैक्चर होने पर महिला परिचालक बबिता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके पैर में फ्रैक्चर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार ने अस्पताल पहुंचकर महिला परिचालक को पांच हजार की आर्थिक सहायता दी। उनके साथ केंद्र अध्यक्ष विनोद मिश्रा भी रहे। संवाद