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Shahjahanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर दस वर्ष की कैद

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शाहजहांपुर। आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने युवक को उसकी होने वाली पत्नी के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजकर धमकाया था। युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी थी।
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पुवायां थाने के गांव बांसखेड़ा बुजुर्ग निवासी विजयपाल सिंह ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसके बेटे दुर्वेश का विवाह क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुआ था। आठ दिसंबर 2022 को तिलक हो चुका था। तिलक हो जाने के बाद खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र के गांव बसारा निवासी संदीप ने बेटे दुर्वेश के मोबाइल पर उसकी होने वाली पत्नी के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिए। उसे धमकाया कि अगर उसने शादी की तो उसे जान से मार देगा। दुर्वेश धमकी से डर गया। उसने 24 दिसंबर 2022 को रात नौ बजे विषाक्त पदार्थ खा लिया। 25 दिसंबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान त्वरित न्यायालय-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने संदीप को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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