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Shahjahanpur News: घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

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पुवायां। घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पुवायां के सिविल जज ने खुटार के गांव मुरादपुर निवियाखेड़ा निवासी पति स्वेतांक सहित छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 3500-3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बंडा के गांव बड़ी ददिउरी निवासी मनोरमा देवी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उनकी शादी 27 अप्रैल 2008 को खुटार के गांव मुरादपुर निबियाखेड़ा निवासी स्वेतांक उर्फ सोनू से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बाइक, टीवी आदि की मांग को लेकर पति स्वेतांक, देवर मोनू, सास आशा देवी, ससुर जयपाल, दोस्त छोटेलाल और मामा खुटार के गांव प्रतापपुर निवासी अनिल कुमार परेशान करने लगे।
आठ अक्तूबर 2008 को आरोपियों ने उसको मारने के लिए तेल डालने का प्रयास किया और घर से निकाल दिया। बंडा पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अधिकारियों ने भी सुनवाई नहीं की तो मनोरमा ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद स्वेतांक, मोनू, आशा देवी, जयपाल, छोटेलाल और अनिल कुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी।
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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद पुवायां के सिविल जज पारस यादव प्रथम ने आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास, तीन-तीन हजार का जुर्माना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत छह-छह माह की सजा और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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