शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
खुटार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि 14 जनवरी 2020 को सुबह चार बजे उनकी 17 वर्षीय बेटी को किशन बहला-फुसलाकर ले गया। वह शादी के लिए रखा जेवर और दस हजार रुपये भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
किशोरी को तलाश लिया गया। उसके बयानों के आधार पर किशन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानात के आधार पर किशन को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नुसरत खान ने दोषी किशन को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद