पुवायां। गांवसभा सिंघापुर खास की प्रधान सोनी देवी और ग्राम विकास अधिकारी हरिओम को एडीओ पंचायत का नोटिस मिला है। नियमानुसार एडीओ को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। उधर एडीओ पंचायत ने नोटिस देने से ही इन्कार कर दिया है।
एडीओ पंचायत के नाम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि वर्ष 2025-26 में सभी विभाग जन आंदोलन के रूप में बड़े स्तर पर पौधरोपण कराएंगे। इसके अनुपालन में पुवायां की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास विभाग की ओर से 2220 और पंचायतराज विभाग की ओर से 228 पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित हुआ है और उसे शत प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश हैं। ग्राम पंचायत सिंघापुर खास में अमृत सरोवर के चारों तरफ पौधरोपण का कार्य होना है, इसके तहत एडीओ पंचायत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
एडीओ के अनुसार सिंघापुर खास में अमृत सरोवर का भ्रमण किया जाना था, लेकिन पाया गया कि सिंघापुर खास में अमृत सरोवर का निर्माण ही नहीं कराया गया है और पौध की व्यवस्था भी नहीं की गई है। एडीओ ने मामले को लापरवाही मानते हुए प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब देने को कहा है।
प्रधान सोनी देवी के पति ने बताया कि पौध मंगवाई गई थी। एडीओ पंचायत ने उनको नियम विरुद्ध नोटिस जारी किया है। आपत्ति जताने पर नोटिस वापस लिया गया है। एडीओ पंचायत जमालुद्दीन ने बताया कि डीएम की ओर से उनको सिंघापुर खास का नोडल अधिकारी बनाया गया है। पौध नहीं लेने पर प्रधान से कहा गया था। उनकी ओर से नोटिस जारी नहीं किया गया है, अगर प्रधान ने कोई नोटिस रिसीव किया है तो उनको बताएं।
नोटिस के बारे में सुना है, लेकिन प्रति नहीं मिली है। एडीओ पंचायत नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। प्रति और शिकायत मिली तो जांच कराई जाएगी।
- आरपी राना, बीडीओ पुवायां