अफसरों ने नहीं की सुनवाई तो कोर्ट गई पीड़िता
इसी तरह जो पुलिसकर्मी घर से पिता को ले गए, उनके आने-जाने का भी रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति अग्रवाल ने थाना सदर बाजार प्रभारी को आदेशित किया है कि वह सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।
चूंकि मामले में सदर बाजार थाने के ही पुलिस कर्मचारी संलिप्त हैं, ऐसी स्थिति में इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वह प्रकरण की विवेचना किसी अन्य थाना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी से कराना सुनिश्चित करें। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि अभी आधिकारिक तौर पर उनके पास आदेश नहीं आया है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
थाने में नहीं मिली थी रिकॉर्डिंग
वादिनी ने वर्तमान थाना प्रभारी राजीव कुमार से 14 और 15 मार्च की सीसी फुटेज मांगी थी। इसपर उन्हें बताया गया कि थाने में तकनीकी दिक्कतों के कारण केवल 15 दिन की ही फुटेज उपलब्ध है।