शाहजहांपुर। सरकारी बस अड्डे के समानांतर ही निजी बस अड्डे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी विभाग या निवेशक को मौका दिया जाएगा। बस अड्डा बनाने पर यात्री सुविधाएं देनी होंगी, साथ ही बाजार विकसित करने का मौका मिलेगा।
रोडवेज बस अड्डे पर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण सरकारी व प्राइवेट बस सड़क के किनारे खड़ी कर दी जाती हैं। बसों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त पार्किंग न होने के कारण दुर्घटना का डर रहता है। ऐसे में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में स्टेज कैरिज बस अड्डा बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की भूमि पर बस अड्डा बन सकता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन उपलब्ध करा सकता है। निवेशक को दुकानें आदि बनाकर लाभ मिल सकेगा। वहां भोजन, चाय, नाश्ता, मिनी जनरल स्टोर आदि को बना सकते हैं।
ये हैं शर्तें
न्यूनतम दो एकड़ जमीन स्वामित्व या लीज डीड पर होनी चाहिए।
बस अड्डा ऐसे मार्ग पर बनेगा, जहां पर बस व सवारी के आने-जाने का पर्याप्त स्थान हो।
नगर निगम, नगर पालिका की सीमा से अधिकतम पांच किमी की दूरी पर होगा।
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निजी बस अड्डे के लिए नगर पालिका और नगर निगम के अफसरों के साथ बैठक की जाएगी। बस अड्डा बनाने पर व्यावसायिक गतिविधियां निवेशक कर सकता है। शर्तें व नियम नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिए गए हैं।
-सर्वेश सिंह, एआरटीओ प्रशासन