शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने महिला को मिट्टी का तेल डाल जलाकर हत्या करने के मुकदमे में दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह व उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि बरेली के प्रेमनगर के मोहल्ला भूड़ जोशी टोला निवासी मनोज शर्मा ने अपनी पुत्री क्षमा शर्मा का विवाह मीरानपुर कटरा के मोहल्ला नकासा निवासी सतीश के साथ किया था। शादी के बाद क्षमा के चार बेटियां पैदा होने से ससुराल के लोग खुश नहीं थे।
मनोज शर्मा ने मीरानपुर कटरा थाने पर तहरीर देकर बताया कि एक मार्च 2018 को उसकी पुत्री को ससुर राजेंद्र प्रसाद, सास रामकली, पति सतीश, देवर विजय, देवरानी रिंकी ने दिन में दो बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिला अस्पताल बरेली में उसके बयान हुए थे। तीन मार्च 2018 को उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई।
विवेचना के दौरान सास को छोड़कर अन्य की नामजदगी गलत पाई गई। मृत्यु से पूर्व क्षमा के बयान के आधार पर रामलली उर्फ रामकली के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे का सत्र परीक्षण कर गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी सास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।