मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए सख्त निर्देश
विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, उनके समर्थक और पोलिंग एजेंट एक वाहन में एक बार 50 हजार रुपये से अधिक नहीं ले जा सकेंगे। चुनाव में धनबल का प्रदर्शन और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने यह बंदिश लगाई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम राम गणेश और एसपी केबी सिंह समेत अन्य अधिकारियों को आयोग से जारी गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए चुनाव के दौरान वाहनों से नगदी का अनावश्यक प्रवाह कड़ाई से रोकने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक वाहन में केवल 50 हजार रुपये तक ही पाया जाना अनुमन्य होगा, लेकिन इस धनराशि के बारे में भी स्पष्टीकरण देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि एक वाहन में कई लोग 50-50 हजार रुपये लेकर बैठे मिले तो उन्हें तत्काल पकड़कर कार्रवाई करें। इस बारे में जन सामान्य की सूचनाएं, शिकायतें लेने के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 1800-180-1950 प्रभावी किया है। आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज कराई जा सकेंगी।
वीसी में मतदाता सूची प्रकाशन की प्रगति समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता पहचान पत्र वितरण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी सहित केवल पांच लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। अधिकारी उसी समय नामांकन पत्रों की जांच करके प्रतिदिन ऑनलाइन फीडिंग भी कराएं। इस मौके पर एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व सर्वेश कुमार, एएसपी ग्रामीण रमेश कुमार भारती आदि अधिकारी एनआईसी के कांफ्रेंस हाल में मौजूद रहे।