शाहजहांपुर। 13 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए नेपाल के रहने वाले मोहम्मद इकबाल को अदालत ने 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रोजा थाने में उपनिरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने 18 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। सूचना पर उन्होंने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया। उसके पास 13 किलो पांच सौ ग्राम चरस बरामद हुई। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ। इकबाल नेपाल के जिला कपिलवस्तु के कृष्णनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 सिमरा का निवासी था। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने मोहम्मद इकबाल को दोषी पाया। उसे 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।