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Shahjahanpur News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

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14 मई 2020 को हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद राय ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के गांव मरेना निवासी दृगपाल ने अपनी बेटी पिंकी की शादी फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव गल्थुआ निवासी अजय कुमार सिंह से की थी। उसकी पत्नी की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी छोटी बेटी की देखभाल के लिए पिंकी को छह मई 2020 को घर लेकर आया था।
सात मई को दामाद घर आ गया। 14 मई को दोपहर 12 बजे दामाद ने पिंकी से ससुराल चलने के लिए कहा। बेटी ने दोपहर होने के कारण अगले दिन ससुराल चलने के लिए कह दिया। पत्नी के ससुराल चलने से मना करने पर नाराज हुए अजय ने पिंकी की भाला मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अजय बाइक से भाग गया।
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वादी की तहरीर के आधार पर अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सात गवाहों के बयानात और सरकारी वकील आशीष त्रिपाठी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने अजय कुमार सिंह को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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