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मुफ्त मिलेगा सर्वहित बीमा केयर कार्ड

Sat, 24 Dec 2016 12:09 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
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गरीब किसानों को सर्वहित बीमा योजना के तहत नि:शुल्क बीमा केयर कार्ड मिलेगा। इससे उन्हें सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज मिल सकेगा। उनकी मृत्यु पर परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राम गणेश ने बताया कि केयर कार्ड जारी होने से पूर्व भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए योजना की पात्रता से संबंधित दस्तावेज (बीमा दावा प्रपत्र) यथा समय बीमा कंपनी को प्रेषित करना होगा। दावा फार्म वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को बीते 14 सितंबर से लागू ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें डीएम ने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों से कहा कि योजना लागू होने से अब तक जितने पात्र लोगों की मृत्यु हुई है, उनका विवरण लेखपालों के माध्यम मंगाकर लाभान्वित करायें।  उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त खातेदार, ऐसे निवासी जिनकी पारिवारिक आय 75 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम है चाहे वह किसी भी व्यवसाय कार्य में लिप्त हों, बीपीएल परिवार तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों के मुखिया (18 से 70 वर्ष के बीच) को यह लाभ मिलेगा। उनकी मृत्यु पर उनके परिवार को पांच लाख रुपये दिये जाएंगे। खातेदार/सहखातेदार, बीपीएल कार्ड धारक एवं समाजवादी पेंशन पाले वाले परिवारों को आय प्रमाण-पत्र देने की आश्यकता नहीं है। केयर कार्ड बनाने का उत्तरदायित्व शासकीय आईटी कंपनी यूपी डेस्को को सौंपा गया है जिसके प्रतिनिधि शीघ्र ही आकर जिले में संपर्क करेंगें। कार्यशाला में डीएम ने सभी एसडीएम, बीडीओ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस योजना का अपने ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवायें और सरकारी भवनों व गांवों में दीवारों पर वाल पेंटिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें।
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लगभग हर दुर्घटना बीमा में कवर 
 बीमित व्यक्ति किसी भी सरकारी चिकित्सालय और कुछ निजी अस्पताल (श्री बालाजी हास्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, जैन हास्पिटल, निपुण हास्पिटल, केएल मेमोरियल हास्पिटल, शीला हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, गुरुनानक हास्पिटल, कुंती न्यूरो सेंटर, एंपैनेल्ड चिकित्सालय) में उपचार कराने लिये स्वतंत्र होगें। वहां उनका उपचार कैशलेस होगा, लेकिन दुर्घटना होेने पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में 25 हजार रुपये तक प्राथमिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन उसके द्वारा स्वयं किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति द्वारा दावा प्रपत्र भरने के पश्चात् उसके खाते में करेगी।  इन बीमित व्यक्ति को रेल/रोड/वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, विषाक्त, बिच्छू, नेवला, छिपकली काटने से मरना, सिलेंडर फटने, कुत्ता काटने, किसी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ-पैर कट जाना, भूकंप, आकाशीय बिजली से दुर्घटना आदि में सम्मिलित किया गया है।
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