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Shahjahanpur News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की जेल

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शाहजहांपुर। किशोरी से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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चौक कोतवाली में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 31 जुलाई 2016 को रात तीन बजे गुलफाम घर में घुस आया था। बच्चों के जागने पर चोरी कर भाग गया। उसकी शिकायत थाने में की गई थी। दो अगस्त को गुलफाम सुबह उसके घर आया। उसे धमकाया कि वह अपनी बेटी का निकाह उससे कर दे। वरना वह उसे उठा ले जाएगा।
महिला ने चार अगस्त को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि गुलफाम शातिर अपराधी है। कुछ दिन पूर्व ही महिला उत्पीड़न और एससीएसटी एक्ट के मुकदमे में जमानत पर छूटा है। उसकी निगाह उसकी बेटी पर है। पांच अगस्त को शाम सात बजे उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी गुलफाम अपने साथी के साथ बाइक से आया और बेटी को जबरन बाइक में बैठाने लगा। परिजनों ने बचाने का प्रयास किया तो तमंचा दिखाकर धमकाया। गुलफाम ने बेटी के साथ छेड़खानी की। दहशत की वजह से बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया।
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पुलिस ने गुलफाम व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने गुलफाम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने गुलफाम को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
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