लखीमपुर खीरी। छेड़खानी के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो गुलाम मुस्तफा ने दोषी अभियुक्त थाना मैगलगंज क्षेत्र निवासी संदीप गुप्ता को चार वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना मैगलगंज क्षेत्र निवासी मुकदमा वादी व उसकी पत्नी 21 अक्तूबर 2013 को रात्रि 12 बजे अभियुक्त संदीप गुप्ता को धान पीटने खेत पर ले गए थे। अभियुक्त संदीप गुप्ता माचिस लेने के बहाने उनके घर चला गया और शराब के नशे में उनकी पुत्री का मुंह दबाकर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर भाग गया, जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखा।
घटना की रिपोर्ट थाना मैगलगंज में दर्ज कराई गई। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी व पीड़िता समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने दोषी अभियुक्त संदीप गुप्ता को चार वर्ष के करवा वह दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। संवाद