फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तमंचे के बल पर किशोरी से रेप

Fri, 27 Mar 2015 11:31 PM IST
शाहजहांपुर।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना निगोही क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के एक युवक ने अपने साथियों के सहयोग से तमंचे के बल पर दुराचार किया। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एएसपी सिटी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

पीड़ित ने एएसपी सिटी को दिए पत्र में बताया कि 21 मार्च की दोपहर उसकी बहन घर के पड़ोस में बग्गर में बकरियों को पानी पिलाने गई थी, तभी गांव के तीन युवक बग्गर में घुस आए। तीनों युवकों ने तमंचा दिखाकर उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी। तीनों में से एक युवक ने किशोरी के साथ दुराचार किया। इसके बाद आरोपी तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। आरोपियों के परिवार वालों से शिकायत करने पर उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा और मारपीट की। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने समझौता करने दबाव बनाया। पीड़ित की शिकायत पर एएसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद
शाहजहांपुर। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे पृथ्वीपाल यादव ने सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव बरुआरा निवासी राजेंद्र को दस साल का कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

15 जून 2013 को एक व्यक्ति ने राजेंद्र के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह और उनकी पत्नी 12 जून 2013 को घर से बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में राजेंद्र ने उनकी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया। किशोरी कोरोंकुइया बस स्टाप से 16 जून 2013 को बरामद हुई। मुल्जिम राजेंद्र भी साथ में था, लेकिन वह फरार हो गया। लड़की ने बयान में बताया कि अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। साक्ष्यों का अवलोकन करने और सरकारी वकील नत्थूलाल वर्मा के तर्कों से सहमत होकर जज ने अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाकर राजेंद्र को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें