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दहेज के लिए हत्या में पति को उम्रकैद

Fri, 28 Oct 2016 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो शाहजहांपुर।
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court - फोटो : अमर उजाला
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सास और ससुर को सात साल की कैद
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दहेज के लिए विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर मार डालने में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने शुक्रवार को पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना किया। इसी मामले में सास और ससुर को सात-सात वर्ष कैद एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्तों को मृतका के पिता शिवकुमार सिंह को एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया।
न्यायालय में प्राप्त ब्योरे के अनुसार घटना 12 फरवरी, 2012 की रात हुई। बंडा निवासी शिवकुमार ने 14 फरवरी, 2012 को निगोही थाने में अपनी बेटी रेनू को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मार डालने की तहरीर दी थी। रेनू की शादी उसने घटना से दो साल पहले निगोही थाना क्षेत्र के गांव ढकिया तिवारी निवासी प्रदीप सिंह से की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में 50 हजार रुपये और मोटर साइकिल की मांग करनी शुरू कर दी। मायके वालों ने मांग पूरी करने में असमर्थता जाहिर की को 13 फरवरी, 2012 को रेनू को जलाकर मार डाला गया। तहरीर के आधार पर पति प्रदीप, ससुर नरेंद्र सिंह, सास बिट्टो, जेठ प्रमोद सिंह, ननद सरिता सिंह, ननदोई धर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 498 ए, 304 बी भादस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। विवेचना के उपरांत पुलिस ने पति प्रदीप, ससुर नरेंद्र सिंह, सास बिट्टी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत भेजा। 
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अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों के परीक्षण गवाहों के बयान और अभियोजन अधिकारी खतीब अहमद के तर्कों को सुनने के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया।
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