शाहजहांपुर। 15 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
तीन नवंबर 2017 को कलान पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम शिशुपाल निवासी ग्राम बसई, थाना कलान बताया।
मामले में एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस ने शिशुपाल के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कृष्णलीला यादव ने शिशुपाल को दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद