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Shahjahanpur News: नाबालिग के अपहरण में दोषी को छह साल का कठोर कारावास

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शाहजहांपुर। नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय ने दोषी को छह वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अन्य मुकदमे में मारपीट के दोषी दो भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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31 जुलाई 2016 को परशुरामपुरी थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री साइकिल से सब्जी खरीदने गई थी। आरोप था कि गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के सिनौड़ा गांव का रहने वाला राकेश अपने पांच सहयोगियों के साथ उसे बहला-फुसलाकर अपहृत कर ले गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पांच सहयोगियों की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने राकेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने दोषी राकेश को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले में दो भाइयों को हुई सजा
कांट। पुरानी रंजिश में ग्रामीण पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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28 जून 2021 को मोहल्ला पट्टी पूर्वी निवासी सीता देवी ने थाना कांट में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के ही राम सिंह और उसके भाई कल्लू ने पुरानी रंजिश को लेकर उनके पति दयाराम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बेहोश होकर गिर पड़े। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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एडीजे-04 ने राम सिंह और कल्लू को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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